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पिता व दो पुत्रों को हत्या के आरोप में उम्र कैद

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) महफूज अली ने थाना सहायल क्षेत्र के ग्राम प

By Edited By: Published: Tue, 02 Feb 2016 07:53 PM (IST)Updated: Tue, 02 Feb 2016 07:53 PM (IST)
पिता व दो पुत्रों को हत्या के आरोप में उम्र कैद

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) महफूज अली ने थाना सहायल क्षेत्र के ग्राम पुर्वा भगत निवासी पिता व दो पुत्रों को खेत की मेड़ तोड़ने पर हुए विवाद में हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास व 15 -15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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घटनाक्रम के अनुसार ग्राम पुर्वा भगत निवासी वादी अनुरुद्ध ¨सह ने थाना सहायल में रिपोर्ट लिखाई कि 07 दिसंबर 2013 को उसके परिवारी जितेंद्र, अवधेश ¨सह पुत्रगण महताब ¨सह व महताब ¨सह पुत्र मन्नी लाल समय दो बजे दिन उसके खेत की मेड़े तोड़ रहे थे। वादी का भाई कमल ¨सह ने खेत की मेड़ तोड़ने से मना किया तो तीनों ने मिल कर कहा कि यह लोग मेड़ तोड़ने से रोकते रहेंगे। आज इनसे निपट लो। उसी समय जितेंद्र ने तमंचा निकाल कर उसके भाई कमल ¨सह के सामने से गोली मारी तथा महताब ¨सह ने हाथ में लिए बेलचे से सिर में वार किए। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई तथा अवधेश ने अपने हाथ में लिए तमंचे से वादी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जिससे वह बाल -बाल बच गया एवं महताब ¨सह ने बेलचे से उसके हाथों व सिर पर वार किए। जिससे उसके काफी चोटें आई। धारा 302 व 307 का यह मुकदमा आरोप पत्र के बाद एडीजे कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रमेश चन्द्र मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे महफूज अली ने तीनों आरोपी जितेंद्र ¨सह, अवधेश ¨सह व उसके पिता महताब ¨सह को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। धारा 307 में सात -सात साल की सश्रम कारावास व पांच -पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त जितेंद्र ¨सह को 25 आ‌र्म्स एक्ट में दो वर्ष के कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। सत्र लिपिक भूपेश कुमार ने बताया कि सभी सजाए साथ -साथ चलेगी।


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