दहेज हत्या के सभी पांचों आरोपियों को कैद
औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अंगद प्रसाद ने थाना दिबियापुर क्षेत्र के दहेज हत
औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अंगद प्रसाद ने थाना दिबियापुर क्षेत्र के दहेज हत्या के एक मामले के सभी पांच आरोपी पति, सास, ससुर व दो ननदों को दस -दस व आठ -आठ वर्ष के कारावास से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार अलकापुरी इटावा निवासी वादी नीरज कुमार ने थाना दिबियापुर में दहेज हत्या व दहेज प्रताड़ना का यह मुकदमा पंजीकृत कराते हुए लिखा कि उसकी बहन नीलेश की शादी वर्ष 2009 में दिबियापुर के मोहल्ला शांतीनगर निवासी रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर राम बालक दोहरे के पुत्र ¨पटू उर्फ जितेंद्र के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन एक लाख रुपए व कार की मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगे। 15 सितंबर 2012 की रात करीब 8.30 बजे वादी के फोन पर नीलेश का फोन आया कि भैया यह लोग मार डाल रहे है, आकर बचा लो। वादी ने सांत्वना देकर उसे समझाया। दूसरे दिन 16 सितंबर 2012 को नीलेश की मौत हो गई। वादी ने पति ¨पटू उर्फ जितेंद्र , ससुर राम बालक, सास श्रीमती राम कुमारी, ननद ¨रकी उर्फ प्रियंका व ¨पकी उर्फ कंचलता के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या का नामजद मुकदमा थाना दिबियापुर में पंजीकृत कराया। आरोप पत्र लगने के बाद यह मुकदमा एडीजे अगंद प्रसाद की कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजेसी मुकेश पोरवाल व बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत दलीलों सुनने के बाद कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी माना और पति ¨पटू उर्फ जितेंद्र व सास राम कुमारी को दस -दस वर्ष के कारावास व ससुर रामबालक व ननद ¨रकी व ¨पकी को आठ -आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। वहीं दहेज प्रताड़ना में सभी पांचों दो -दो वर्ष कैद व तीन -तीन हजार रुपए अर्थदंड तथा दहेज अधिनियम में एक -एक वर्ष की कैद व दो -दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। पेशगार नवनीत दुबे ने बताया कि सभी सजाएं साथ -साथ चलेगी तथा वसूले गए अर्थदंड में से चौथाई धनराशि वादी नीरज कुमार को अदा करने का आदेश जारी किया गया है। दो छात्राएं सहित पांचों अभियुक्तों को सजा होने पर उनके परिजन जिला अस्पताल में रोते दिखाई दिए।