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दहेज हत्या के आरोपी पति, सास, ससुर को 10-10 वर्ष की कैद

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश द्विवेदी ने थाना फफूंद क्षेत्र के कमारा में

By Edited By: Published: Wed, 23 Sep 2015 06:04 AM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2015 06:04 AM (IST)
दहेज हत्या के आरोपी पति, सास, ससुर को 10-10 वर्ष की कैद

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश द्विवेदी ने थाना फफूंद क्षेत्र के कमारा में एक नव विवाहिता की दहेज को लेकर हत्या कर देने के तीन आरोपी पति, सास, ससुर को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है।

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अभियोजन के अनुसार ग्राम रींवा थाना मंगलपुर जिला कानपुर देहात निवासी राधा देवी पत्नी जय शंकर प्रजापति ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लड़की रचना की शादी 11 जुलाई 2008 को ग्राम कमारा निवासी सुघर ¨सह उर्फ मनोज कुमार पुत्र बालकराम के साथ हुई थी। शादी के बाद से पति, सास, ससुर दहेज को लेकर रचना को प्रताड़ित करने लगे। वादनी का कहना है कि 25 अक्टूबर 2009 को प्रात: 9 बजे नहर की तरफ शौच के लिए गई तभी दो मिनट बाद सुघर ¨सह उसके पीछे गया था। तब से रचना गायब हो गई। 29 अक्टूबर को रचना का शव नहर के दक्षिण किनारे पर पड़ा मिला। वादनी ने पति, सास व ससुर पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए यह मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा एडीजे कोर्ट संख्या 3 में चला। एडीजीसी लालजी दोहरे ने इस जघन्य अपराध के लिए कठोर दण्ड की मांग की, वहीं बचाव पक्ष ने निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे सत्य प्रकाश द्विवेदी ने तीनों आरोपी को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए दस दस वर्ष का कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। धारा 498 में पांच वर्ष की कैद, 120 बी में दो वर्ष व दहेज उत्पीड़न में तीन वर्ष की सजा सुनाई। सत्र लिपिक चंद्रशेखर शुक्ल ने बताया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।


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