Move to Jagran APP

न्यायालयों की सुरक्षा कड़ी करने को शासन ने मांगे सुझाव

औरैया, जागरण संवाददाता : उच्च न्यायालय के आदेश पर जनपद न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लि

By Edited By: Published: Sat, 27 Jun 2015 07:31 PM (IST)Updated: Sat, 27 Jun 2015 07:31 PM (IST)
न्यायालयों की सुरक्षा कड़ी करने को शासन ने मांगे सुझाव

औरैया, जागरण संवाददाता : उच्च न्यायालय के आदेश पर जनपद न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए जिला प्रशासन व न्यायालय प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। डीएम, जिला जज, एसपी की एक कमेटी गठित कर शीघ्र इस बात की रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है कि जिला जजी व मुंसिफ न्यायालय बिधूना परिसर की सुरक्षा हेतु कितने सीसी कैमरे, मेटल डिटेक्टर व बाउंड्रीवाल ऊंची कराने आदि की आवश्यकता है।

prime article banner

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के समय न्यायमूर्ति ने प्रदेश के समस्त न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था की कारगर योजना बनाकर उस पर अमल करने के निर्देश शासन को दिए गए हैं। इस आदेश के अनुपालन हेतु जिला जज धरम विजय ¨सह की अध्यक्षता में गत दिवस हुई मॉनीट¨रग सेल की बैठक में विस्तृत चर्चा हुई तथा जिला जज, डीएम व एसपी की तीन सदस्यीय समिति हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन हेतु गठित की गई। इस समिति ने तीन सदस्यीय उपसमिति बनायी है जिसमें एसडीएम, सीओ व अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी को शामिल कर उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वह शीघ्र इस बात की रिपोर्ट दें कि जिला जजी व बाह्य न्यायालय मुंसिफी बिधूना में कितने सीसी कैमरों व कितने मेटल डिटेक्टर लगाने की आवश्यकता है। यहीं नहीं इस बात की भी जानकारी देनी है कि न्यायालय की बाउंड्रीवाल ऊंची करने की आवश्यकता है या नहीं। हाईकोर्ट के उक्त आदेश पर प्रदेश शासन भी गंभीर है तथा इस बात की संभावना है कि मांगे गए सुझाव पर शासन तुरंत अमल करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर शर्मा ने बताया कि यह इस जनहित याचिका पर अभी अंतिम निर्णय नही हुआ है, इसलिए अगली सुनवाई तिथि तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.