हत्या में दो भाइयों को उम्रकैद
औरैया, जागरण संवाददाता : जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र नाथ शुक्ल ने साढे़ चार वर्ष पूर्व नगर में दिनदहाड़े हिस्ट्रीशीटर हरी नारायण उर्फ पप्पू दही वाले की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी दो भाई बंटी शर्मा व पुत्तन शर्मा को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 8 फरवरी 2010 को पूर्वाह्न 11.30 बजे हरलाल धाम गेस्टहाउस (कानपुर रोड) औरैया के समीप अभियुक्तगण बंटी शर्मा व पुत्तन शर्मा पुत्रगण विक्रम शर्मा निवासी ब्रह्मनगर औरैया ने हरी नारायण उर्फ पप्पू दही वाले की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिनदहाड़े हुई हत्या पर सक्रिय हुई पुलिस ने तीन बजे उसी दिन जैतापुर के निकट बंबा के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया था तथा बंटी शर्मा के कब्जे से दोनाली बंदूक व कारतूस व एक तमंचा तथा पुत्तन के कब्जे से एक तमंचा व कारतूस बरामद किए थे। बताया जाता है कि आरोपियों ने कुछ दिनों पूर्व अपनी मां की हत्या करने के आरोपी हिस्ट्रीशीटर पप्पू दही वाले को इसी रंजिश के कारण मौत के घाट उतार दिया था। दोनों भाइयों के विरुद्ध धारा 302 व आयुध अधिनियम के मुकदमे जिला न्यायाधीश के समक्ष चले। अभियोजन की ओर से डीजीसी अरुण चतुर्वेदी ने इस नृशंस हत्या के आरोपियों को दंडित करने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने बताया कि दोनों आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा तथा उन्हें फर्जी ढंग से रंजिशन फंसाया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र नाथ शुक्ल ने दोनों अभियुक्तगण बंटी शर्मा तथा पुत्तन शर्मा को धारा 302 में आजीवन कारावास व बीस -बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई तथा 25 आयुध अधिनियम में तीन -तीन वर्ष के कारावास व पांच -पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। पेशकार अखिलेश शुक्ल ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद दोनों को भुगतनी पड़ेगी। गौरतलब है कि दोनों अभियुक्तगणों को गिरफ्तारी के बाद से सजा तक जमानत नहीं मिल सकी थी।