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यूनिक नंबर न होने वाले शस्त्र लाइसेंस माने जाएंगे अवैध

By Edited By: Published: Sat, 19 Apr 2014 10:24 PM (IST)Updated: Sat, 19 Apr 2014 10:24 PM (IST)
यूनिक नंबर न होने वाले शस्त्र लाइसेंस माने जाएंगे अवैध

अमरोहा। शस्त्र लाइसेंस धारकों को यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिस शस्त्र लाइसेंस धारक के पास यूनिक आईडी नंबर नहीं होगा उसका शस्त्र अवैध माना जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी ने जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है।

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अब केंद्र सरकार के आदेश पर शस्त्र लाइसेंस धारकों को उनकी विशिष्ट पहचान के लिए यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करा रहा है। इस क्रम में जिला मुख्यालय पर आदेश पहुंच गए हैं। जिलाधिकारी कंचन वर्मा ने भी सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को शस्त्र अनुभाग में रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है। आगामी एक अक्तूबर 2015 तक सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को शस्त्र लाइसेंस की छाया प्रति मूल प्रति के साथ, जन्म तिथि का प्रमाणित अभिलेख, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी व जन्मस्थान का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले लाइसेंस धारक का लाइसेंस अवैध माना जाएगा। यह यूनिक नंबर शस्त्र लाइसेंस की प्रमाणित पहचान होगा।


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