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सामूहिक दुष्कर्म व हत्यारोपी की जमानत खारिज

By Edited By: Published: Thu, 17 Apr 2014 08:53 PM (IST)Updated: Thu, 17 Apr 2014 08:53 PM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म व हत्यारोपी की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र का है।

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गत वर्ष 20 अक्टूबर की शाम उक्त थाना क्षेत्र के लोरपुर पाल्हन गांव निवासी 13 वर्षीय बालिका का शव गांव के समीप पेड़ से लटकता पाया गया था। शव मिलने के पांच दिन बाद मृतका की चचेरी बहन की तहरीर पर गांव के ही सिविल तिवारी व राधेश्याम तिवारी समेत पांच लोगों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था। शव के दोबारा हुए पोस्टमार्टम में दुष्कर्म एवं हत्या की पुष्टि न होने पर स्लाइड तैयार कर बिसरा सुरक्षित कर लिया गया था। मामले में फरार आरोपियों ने गत माह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल की राह पकड़ ली थी। मंडल कारागार में निरुद्ध आरोपी राधेश्याम की ओर से पेश किए गए जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने का तर्क पेश किया। वहीं सहायक शासकीय अधिवक्ता ने विरोध जताया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने के उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।


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