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गिरफ्तारी पर रोक, विवेचना में करना होगा सहयोग

अंबेडकरनगर : मनमानी तरीके से स्लाटर हॉउस का जीर्णोद्धार कराए जाने के मामले में फंसे पालिकाध्यक्ष, अध

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Apr 2017 09:53 PM (IST)Updated: Sat, 29 Apr 2017 09:53 PM (IST)
गिरफ्तारी पर रोक, विवेचना में करना होगा सहयोग
गिरफ्तारी पर रोक, विवेचना में करना होगा सहयोग

अंबेडकरनगर : मनमानी तरीके से स्लाटर हॉउस का जीर्णोद्धार कराए जाने के मामले में फंसे पालिकाध्यक्ष, अधिशाषी अधिकारी व अवर अभियंता आदि को थोड़ी राहत उच्च न्यायालय से मिली है। हाईकोर्ट ने मामले में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका में आरोपियों को सिर्फ गिरफ्तारी से राहत दी है। साथ ही विवेचना में पुलिस का सहयोग करने का निर्देश दिया है।

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मामला टांडा नगर पालिका परिषद का है। आरोप है कि सिकंदराबाद में स्थित स्लाटर हॉउस का जीर्णोद्धार बिना टेंडर व वर्क आर्डर के ही कराया गया। इसमें लाखों रुपये खर्च कर दिए गए। मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने टांडा, अकबरपुर के उपजिलाधिकारी व लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता की संयुक्त टीम गठित कर मामले की जांच करायी। जांच में आरोप सही पाए गए। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार प्रभाकर त्रिपाठी की ने कोतवाली टांडा में अध्यक्ष हाजी इफ्तेखार अहमद अंसारी, अधिशाषी अधिकारी आरडी वाजपेई, अवर अभियंता आरसी गुप्त व एक अन्य पालिका कर्मचारी सुरेश पांडेय के विरुद्व धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। विवेचना क्षेत्राधिकारी बीके श्रीवास्तव कर रहे हैं। दर्ज मुकदमे को निरस्त कराए जाने को लेकर अध्यक्ष ने गत दिनों उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।


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