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सेवानिवृत्त एडीओ समेत पांच पर धोखाधड़ी का मुकदमा

अंबेडकरनगर : सेवानिवृत्त सहायक खंड विकास अधिकारी तथा सेवानिवृत्त ग्राम पंचायत अधिकारी समेत पांच लोगो

By Edited By: Published: Fri, 02 Dec 2016 10:33 PM (IST)Updated: Fri, 02 Dec 2016 10:33 PM (IST)
सेवानिवृत्त एडीओ समेत पांच पर धोखाधड़ी का मुकदमा

अंबेडकरनगर : सेवानिवृत्त सहायक खंड विकास अधिकारी तथा सेवानिवृत्त ग्राम पंचायत अधिकारी समेत पांच लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा अहिरौली थाने में दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर रिकार्डों में हेराफेरी कर दूसरे का नाम दर्ज करने के आरोप में हुई है। मामला उक्त थाना क्षेत्र के प्रहलादपट्टी का है। उक्त गांव निवासी बलभद्र मिश्र के चाचा के निधन के बाद संपत्ति उनकी चाची चंद्रावती के नाम दर्ज हो गई। चंद्रावती का निधन वर्ष 2011 में हो गया। अब उनकी संपत्ति उनके वारिश के नाम होना था। आरोप है कि इस बीच गांव निवासी विमला देवी पत्नी दयाशंकर ने धोखाधड़ी के सहारे चंद्रावती की संपत्ति हड़पने का मंसूबा बना लिया। परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में विमला देवी, चंद्रावती के नाम पर अपना नाम दर्ज करवा कर संपत्ति की वारिश बन गईं। उनके इस कार्य को अंजाम देने में उनके पुत्र सुरेश कुमार, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव, सहायक खंड विकास अधिकारी राम अधार वर्मा तथा इसी थाना क्षेत्र के गांव सुरजूपुर निवासी हरिप्रसाद पुत्र रामअरज ने अहम भूमिका निभाई। मामले की जानकारी होने पर पीड़ित ने जांच पड़ताल की तो उक्त लोगों की संलिप्तता की पुष्टि हुई। मामले में कार्रवाई के लिए पीड़ित बलभद्र मिश्र ने थाने से लेकर उच्चाधिकारियों तक शिकायती पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इससे क्षुब्ध वादी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने अहिरौली थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। थानाध्यक्ष मनोज कुमार पंत ने बताया कि उक्त आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना के क्रम में संबंधित रिकार्ड व साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं।


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