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सूर्यमणि की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गोकुलेश ने जानलेवा हमले के आरोपी सूर्यमणि यादव की जमानत ़खा

By Edited By: Published: Mon, 24 Oct 2016 10:21 PM (IST)Updated: Mon, 24 Oct 2016 10:21 PM (IST)
सूर्यमणि की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गोकुलेश ने जानलेवा हमले के आरोपी सूर्यमणि यादव की जमानत ़खारिज कर दी। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र का है। पहितीपुर बाजार में महरुआ थाना क्षेत्र के खजूरडीह निवासी अमरजीत वर्मा मेडिकल स्टोर की दुकान चलाते हैं। गत सात अक्टूबर की शाम दुकान बंद करके घर के लिए निकले। आरोप है कि इसी समय भैरोपुर अस्पताल मोड़ पर पीछे से आ रहे वंदनडीह निवासी सूर्यमणि यादव ने अपने तीन साथियों के साथ पीछे से जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। पीड़ित को गंभीरावस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे लखनऊ के लिये रेफर कर दिया। पीड़ित के भाई रामबोध वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने सूर्यमणि यादव व तीन अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंडल कारागार में निरुद्ध सूर्यमणि यादव ने न्यायालय पर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका ़खारिज कर दी।-----------कोटेदार को नहीं मिली जमानत-

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अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गोकुलेश ने उचित दर विक्रेता की जमानत याचिका ़खारिज कर दी। जलालपुर थाना क्षेत्र के कैथा की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा गत 22 अक्टूबर 2002 को तत्कालीन आयुक्त फै•ाबाद द्वारा की गयी। विक्रेता द्वारा प्रति राशन कार्डधारक को 23 किलोग्राम चावल व 12 किलोग्राम गेहूं 82 रुपये में शासन द्वारा वितरित किया जाना सुनिश्चित था, लेकिन विक्रेता 100 रुपये में बेचता था। इसी तरह सभी वस्तुओं पर मूल्य से ज्यादा वसूली की जाती थी। आयुक्त के निर्देश पर जलालपुर पूर्ति निरीक्षक प्रागनारायन ने विक्रेता रामजुगन के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। गत दिनों आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल की राह पकड़ ली। मंडल कारागार में निरुद्ध आरोपी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने जमानत ़खारिज कर दी।


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