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लूट के आरोपी की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गोकुलेश ने लूट के आरोपी की जमानत ़खारिज कर दी। मामला अकबरप

By Edited By: Published: Sat, 20 Aug 2016 10:25 PM (IST)Updated: Sat, 20 Aug 2016 10:25 PM (IST)
लूट के आरोपी की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गोकुलेश ने लूट के आरोपी की जमानत ़खारिज कर दी। मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। नगर के रेलवे क्रा¨सग के पास गत 28 मई को कानपुर जनपद के किदवई नगर निवासी पाइप व्यवसायी रमेश कुमार का दो लाख 65 हजार रुपये से भरा बैग उड़ा दिया गया था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। तफ्तीश के दौरान आलापुर थाना क्षेत्र के गोहनारपुर निवासी अमरनाथ का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंडल कारागार में निरुद्ध अमरनाथ ने न्यायालय पर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने का तर्क प्रस्तुत किया। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश राम त्रिपाठी ने विरोध किया। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका ़खारिज कर दी।


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