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दुष्कर्म एवं जानलेवा हमले में दस वर्ष का कारावास

अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) वीके जायसवाल ने जानलेवा हमले एवं दुष्कर्म के

By Edited By: Published: Wed, 25 May 2016 11:53 PM (IST)Updated: Wed, 25 May 2016 11:53 PM (IST)
दुष्कर्म एवं जानलेवा हमले में दस वर्ष का कारावास

अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) वीके जायसवाल ने जानलेवा हमले एवं दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के कारावास एवं 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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मामला सम्मनपुर थाना क्षेत्र के सलाहुद्दीनपुर का है। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र निवासिनी युवती गांव में अपनी मौसी के घर रहती थी। गत सात अक्टूबर की रात वह घर में सो रही थी। इस दौरान रात में दीवार फांदकर घर में दो साथियों के साथ घुसे कल्यानपुर निवासी मुन्ना राजभर जबरन उसको साथ ले जाने लगा। विरोध करने पर मुन्ना व उसके साथियों ने असलहे से परिवारीजनों पर फायर कर दिया। जिससे दो लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवती को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। युवती के स्वास्थ्य परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इस मामले में सिर्फ मुन्ना के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल हुआ था। न्यायालय में मुकदमे के सत्र परीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को बेगुनाह बताते हुए पैरवी कर तर्क पेश किया। वहीं सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेशचंद्र वर्मा ने नौ गवाह परिलक्षित कराकर आरोपी को सजा दिए जाने का तर्क पेश किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्काें को सुनने के उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए दस वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।


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