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पांच दुकानों पर 35 हजार का जुर्माना

अंबेडकरनगर : खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला की जांच में

By Edited By: Published: Thu, 05 May 2016 10:45 PM (IST)Updated: Thu, 05 May 2016 10:45 PM (IST)
पांच दुकानों पर 35 हजार का जुर्माना

अंबेडकरनगर : खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला की जांच में अधोमानक पाए गए थे। एडीएम ने मामलों की सुनवाई करते हुए जिले के पांच दुकानदारों पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस बाबत दुकानदार जुर्माना अदा करने से पहले अपीली न्यायालय में दोबारा सुनवाई के लिए जा सकते हैं। हालांकि एक माह के भीतर उक्त कार्रवाई पूरी करनी होगी।

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जिलाधिकारी विवेक के निर्देश जिला अभिहीत अधिकारी डॉ. एसपी के नेतृत्व में मुख्य खाद्य निरीक्षक वीके पांडेय तथा खाद्य निरीक्षक आरबी चौहान, गोपाल चंद्र वर्मा व सैय्यद इबादुल्लाह आदि ने गत वर्ष जून माह में छापेमारी करते हुए उक्त नमूने संकलित किए थे। प्रयोगशाला की जांच में नमूने अधोमानक मिलने की पुष्टि होने के बाद संबंधित दुकानदार को नोटिस जारी कर दोबारा जांच कराने का मौका दिया गया था। हालांकि दुकानदारों की ओर से खाद्य नमूनों की जांच पर मौन सहमति जताई। ऐसे में विभाग की ओर से एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया गया था। एडीएम रामसूरत पांडेय ने सुनवाई के दौरान पांच दुकानदारों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें नाकाचुंगी निवासी अनिल कुमार की दुकान से मिल्ककेक का, खजुरी में बृजकिशोर की दुकान से बर्फी का, मोहसिनपुर मंसूरपुर में ¨वदेश्वरी प्रसाद की दुकान से राचेश ब्रांड मीट मसाले का, अब्दुल्लाहपुर शहजादपुर में मनीष गुप्ता की दुकान से दूध का तथा नाका संघतिया में कमल की दुकान से भी लिया गया दूध का नमूना अधोमानक पाया गया था। ए से में उक्त पांचों दुकानदारों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीके पांडेय ने कार्रवाई की पुष्टि की है।

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-असुरक्षित मिले खाद्य, मुकदमा-

अंबेडकरनगर : खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरबी चौहान तथा सैय्यद इबादुल्लाह द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने की जांच होने पर प्रयोगशाला ने इसे प्रयोग किए जाने पर सेहत के लिए हनिकारक बताया है। बेवाना थाना क्षेत्र के बहलोलपुर में लक्ष्मीशंकर की दुकान से ली गयी खड़ी धनिया की जांच करने पर इसमें कीड़े मिले। जबकि बसखारी में विजय प्रकाश गौड़ की दुकान से लिए गए बर्फी के नमूने में एल्यूमिनियम की मौजूदगी मिली। ऐसे में उक्त दोनों खाद्यों को असुरक्षित घोषित किया गया। जिला अभिहीत अधिकारी डॉ. एसपी ¨सह ने बताया कि प्रकरण बेहद गंभीर है, ऐसे में सीजेएम न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा।


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