एंबुलेंस, बाइक व सरकारी वाहनों से खनन!
अंबेडकरनगर : आडिट रिपोर्ट संदिग्ध हैं अथवा यह खनन माफिया का शातिराना अंदाज है। महालेखा परीक्षक की आ
अंबेडकरनगर : आडिट रिपोर्ट संदिग्ध हैं अथवा यह खनन माफिया का शातिराना अंदाज है। महालेखा परीक्षक की आडिट रिपोर्ट में खनन में शामिल वाहनों के जो नंबर दिए गए हैं, वह एंबुलेंस, मोटर साइकिल, बोलेरो, आटो रिक्शा व टैक्सी के रूप में पंजीकृत हैं। हालांकि खनन माफिया के खनन में फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल होने की भी गुंजाइश है लेकिन फिलहाल रिपोर्ट ने परिवहन अफसरों को घनचक्कर बना दिया है। परिवहन विभाग ने संभागीय व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को रिपोर्ट में शामिल नंबरों के वाहनों से शुल्क वसूली कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
जिले में बालू खनन के मामले में जुर्माना वसूली के लिए रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक्टर के नाम से 40 तथा ट्रक के नाम से 70 पंजीयन नंबर कार्यालय को उपलब्ध कराए गए। ट्रैक्टर की श्रेणी में आडिट विभाग से सौंपी गई सूची में शामिल 40 वाहनों की पड़ताल की गई तो तीन नंबर मोटर साइकिल,एक नंबर बोलेरो जीप व एक नंबर आटो रिक्शा का मिला। इससे भी अधिक चौंकाने वाली रिपोर्ट 70 ट्रकों की सूची खंगालने में मिली। महज 12 ट्रक ही विभाग के अभिलेख में पाए गए जबकि 58 पंजीयन संख्या पर गैर मालवाहक वाहन पंजीकृत मिले। सबसे खास बात रही कि परिवहन विभाग की ओर से (जी) कोड को सिर्फ सरकारी वाहनों के जारी किए जाने के लिए आरक्षित किया गया है। ऐसी दशा में एआरटीओ कार्यालय से अभी तक 213 वाहनों के पंजीकृत होने का दावा किया जा रहा है। आडिट विभाग ने (जी) कोड से सिर्फ यूपी 45-जी-0689 तथा यूपी 45-जी-2684 के बालू खनन में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। ट्रकों के नाम बताए जा रहे वाहनों के पंजीयन सूची में एक आटो रिक्शा तथा नौ मोटर साइकिल के पंजीयन नंबर दर्शाए गए हैं। एक वैन के आलावा यूपी 42-टी-4563 नंबर पर फैजाबाद संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत एंबुलेंस को ट्रक बताते हुए बालू खनन में शमिल होने का दावा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि खनिज विभाग की आडिट के दौरान टीम को हाथ लगे उक्त पंजीयन के वाहनों पर अधिरोपित शुल्क वसूल करने को लेकर अधिकारी परेशान हैं।
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-तीन से लेकर 16 हजार की वसूली-
अंबेडकरनगर : परिवहन विभाग को मिली उक्त वाहनों की सूची के अनुसार टैक्टर की श्रेणी में शामिल कुल 40 वाहनों से एक लाख 80 हजार रुपये बालू खनन का परिवहन शुल्क वसूल किया जाना है। जबकि ट्रकों की श्रेणी में शामिल 70 वाहनों से 11 लाख 20 हजार रुपये की वसूली की जानी है। ऐसे में फर्जी तौर पर एंबुलेंस, मोटर साइकिल, बोलेरो जीप, आटो रिक्शा, टैक्सी वाहनों के पंजीयन नंबर का इस्तेमाल किए जाने की दशा में लगाया गया अर्थदंड वसूल किया जाना मुमकिन नजर नहीं आता। ट्रैक्टर की श्रेणी में दर्ज गैर मालवाहक वाहनों पर आडिट टीम ने तीन हजार रुपये का परिवहन शुल्क लगाया है। जबकि ट्रक की श्रेणी में दर्ज वाहनों पर 16 हजार रुपये का परिवहन शुल्क अधिरोपित किया है। लिहाजा तीन बाइकों पर तीन-तीन हजार रुपये तथा नौ बाइकों पर 16-16 हजार रुपये का बालू खनन का शुल्क लगाया गया है।
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आडिट विभाग की सूची को संज्ञान में लेकर खनन विभाग से उक्त सभी नंबरों का प्रमाणन किया जाएगा। तदुपरांत वाहनों के फर्जी नंबर का इस्तेमाल करने वालों की तलाश की जाएगी। इस बाबत खनन विभाग से उक्त वाहनों से संबंधी सूचना मांगी जा रही है।
अशोक कुमार
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
अंबेडकरनगर