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मादक पदार्थ के तस्कर को साढ़े तीन वर्ष का कारावास

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी को साढ़े तीन वर्ष

By Edited By: Published: Tue, 01 Sep 2015 12:04 AM (IST)Updated: Tue, 01 Sep 2015 12:04 AM (IST)
मादक पदार्थ के तस्कर को साढ़े तीन वर्ष का कारावास

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी को साढ़े तीन वर्ष के कारावास एवं बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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मामला कोतवाली टांडा क्षेत्र का है। गत 18 नवंबर 2013 की देरशाम थाने में तैनात एसआई राजेश कुमार ¨सह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र गश्त कर रहे थे। वह जुबेरगंज चौराहे से सकरावल मार्ग पर मिश्रीलाल आर्य कन्या इंटर कालेज के समीप पहुंचे थे कि गली से दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस टीम को देख दोनों युवक भागने का प्रयास करने लगे। जिन्हें पुलिस कर्मियों ने घेराबंदी कर दबोच लिया था। पकड़े गए युवकों की शिनाख्त कोतवाली टांडा के छोटी बाजार मनिहारी टोला निवासी मोहम्मद दानिश पुत्र सलाउद्दीन एवं अलीगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज मुहल्ला निवासी एहसान उर्फ टार्जन पुत्र नासिर के रूप में हुई थी। तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने उनके कब्जे से 50-50 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। न्यायालय में मुकदमें के सत्र परीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को बेगुनाह बताते हुए तर्क पेश किए। वहीं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने गवाह परीक्षण कराकर जिरह कर तर्क पेश किए। दोनों पक्षों के तर्कों एवं गवाहों के बयानों को सुनने के उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए तीन वर्ष छह माह के कारावास एवं बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


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