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वाहन चोरी में जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वाहन चोरी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला आलापुर

By Edited By: Published: Fri, 22 May 2015 11:49 PM (IST)Updated: Fri, 22 May 2015 11:49 PM (IST)
वाहन चोरी में जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वाहन चोरी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला आलापुर थाना क्षेत्र का है। गत 15 मई को आलापुर थानाध्यक्ष वासुदेव राना ने दो युवकों को गिरफ्तार कर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए चोरी की तीन बाइकें बरामद की थीं। पकड़े गए युवकों की शिनाख्त बसखारी थाना क्षेत्र के मरौचा पिपरी निवासी मोनू उर्फ शेर बहादुर यादव पुत्र भगौती प्रसाद एवं आलापुर थाना क्षेत्र के जुनैदपुर इंदईपुर निवासी प्रवीण कुमार पुत्र धर्मराज के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। मंडल कारागार में निरुद्ध आरोपी प्रवीण कुमार की ओर न्यायालय की ओर से पेश किए गए जमानत प्रार्थना को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. गोकुलेश ने खारिज कर दिया


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