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दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म की घटना में नामजद दो अभियुक्तों की जमानत खारिज हो गई। घटना अ

By Edited By: Published: Thu, 07 May 2015 12:05 AM (IST)Updated: Thu, 07 May 2015 12:05 AM (IST)
दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म की घटना में नामजद दो अभियुक्तों की जमानत खारिज हो गई। घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में गत वर्ष छह अक्टूबर को हुई थी। इसमें सूर्यमणि यादव, सभाराम एवं राजितराम को नामजद किया गया है। सूर्यमणि फरार है जबकि दो अन्य ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल की राह पकड़ ली थी। जेल में निरुद्ध आरोपियों की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अपर जिला जज द्वितीय के न्यायालय में दिया गया। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद जमानत खारिज कर दी गई।

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धोखाधड़ी के आरोपियों को नहीं मिली जमानत : धोखाधड़ी के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई। मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र का है।

गत वर्ष उक्त थानाध्यक्ष के अमित द्विवेदी ने तहसील तिराहे पर संचालित रैमल कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोपी राजेश वर्मा व अभिमन्यु की जमानत न्यायालय ने खारिज कर दी। बताया गया रैमल इंडस्ट्रीज के स्थान पर रैमल स्वराज नामक कंपनी का संचालन कर ग्राहकों को गुमराह कर धन जमा कराया गया। बाद में सारा धन एकत्र कर कंपनी में ताला बंद कर कर्ताधर्ता फरार हो गए।


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