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आयोग ने दिया ग्राम सचिव पर विभागीय कार्रवाई का आदेश

अंबेडकरनगर : जलालपुर विकास खंड के दाउदपुर में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी ओमकार नाथ यादव को अभिलेखों

By Edited By: Published: Mon, 09 Feb 2015 03:49 PM (IST)Updated: Mon, 09 Feb 2015 03:49 PM (IST)
आयोग ने दिया ग्राम सचिव पर विभागीय कार्रवाई का आदेश

अंबेडकरनगर : जलालपुर विकास खंड के दाउदपुर में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी ओमकार नाथ यादव को अभिलेखों में हेराफेरी तथा नियत समय में सूचना नहीं दिए जाने का दोषी पाया गया है। मामले में राज्य सूचना आयोग ने ग्राम सचिव पर अर्थदंड लगाते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया है।

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गौरतलब है कि टांडा निवासी शाहिद मुनीर सिद्दीकी ने उक्त ग्राम पंचायत अधिकारी से सूचना मांगी थी। इस बाबत ग्राम सचिव ने वादी से सूचना उपलब्ध कराए जाने के लिए शुल्क जमा करने के लिए पत्र लिखा था। शुल्क जमा करने के बाद भी सूचना नहीं मिलने पर मामला आयोग के संज्ञान में पहुंचा तो ग्राम सचिव ने शुल्क नहीं जमा कराए जाने से अवगत कराए। तदुपरांत वादी की ओर से प्रस्तुत किए गए अभिलेखों तथा ग्राम सचिव के अभिलेखों का अवलोकन किए जाने पर शुल्क जमा होने तथा ग्राम सचिव के अभिलेख में शुल्क जमा करने की तिथि में हेराफेरी किए जाने का मामला पकड़ा। दोष सिद्ध पाए जाने की दशा में राज्य सूचना आयुक्त सैय्यद हैदर अब्बास ने ग्राम सचिव पर प्रतिदिन के अनुसार 250 रुपये अर्थदंड लगाते हुए अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये तय की है। साथ ही वादी को निशुल्क सूचना उपलब्ध कराए जाने का आदेश दिया है। इसके अलावा शुल्क जमा करने की स्पीड पोस्ट से भेजी गई रसीद में हेराफेरी करने का दोषी मानते हुए आयोग ने सरकारी सेवक नियमावली के तहत ग्राम सचिव पर विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. मन्नान अख्तर से विभागीय कार्रवाई तथा सूचना उपलब्ध कराने से अवगत कराने को कहा है। आयोग ने सूचना नहीं दिए जाने के बाबत स्पष्टीकरण मांगा है।


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