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सामूहिक दुष्कर्म में 11 वर्ष का कारावास

अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किशोरी को अगवा का सामूहिक दुष्कर्म मामले के तीन आरोपियों

By Edited By: Published: Wed, 26 Nov 2014 12:03 AM (IST)Updated: Wed, 26 Nov 2014 12:03 AM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म में 11 वर्ष का कारावास

अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किशोरी को अगवा का सामूहिक दुष्कर्म मामले के तीन आरोपियों को 11 वर्ष के कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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मामला बसखारी थाना क्षेत्र के कनकपुर शाहपुर गांव का है। गांव निवासी एक व्यक्ति गत आठ जून 2010 को अपने रिश्तेदार के घर गया था। घर पर उसकी पत्‍‌नी, पंद्रह वर्षीय पुत्री एवं अन्य बच्चे ही थे। आधी रात को गांव के राजकुमार पुत्र वंशीलाल, ¨रकू पुत्र रामशकल एवं मंटू उर्फ धर्मेद्र उसके घर में घुस गए। यहां उक्त लोगों ने उसकी पत्‍‌नी को चारपाई में बांध दिया और करीब में सो रही पुत्री का मुंह बंद कर उसे गांव के समीप नहर पर ले गए। जहां तीनों ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद बेहोशी की हालत में उसे घर छोड़ भाग निकले। दो दिनों के बाद पति के वापस आने पर पत्‍‌नी ने पूरे मामले से उसे अवगत कराया। इसके बाद पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा। न्यायालय में मामले के सत्र परीक्षण के दौरान वादी के अधिवक्ता अनिल द्विवेदी ने छह गवाह परीलक्षित कराकर जिरह की। वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों के बचाव में तर्क पेश किए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों एवं गवाहों के बयानों को सुनने के उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकरन ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 11-11 वर्ष के कारावास एवं बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपियों के द्वारा जमा की गई धनराशि में से आधी रकम पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश न्यायाधीश ने दिया।


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