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अपहरण के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

अंबेडकरनगर : अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर) ने अपहरण एवं गैंगस्टर के तीन आरोपियों

By Edited By: Published: Sat, 22 Nov 2014 11:22 PM (IST)Updated: Sat, 22 Nov 2014 11:22 PM (IST)
अपहरण के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

अंबेडकरनगर : अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर) ने अपहरण एवं गैंगस्टर के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला जलालपुर थाना क्षेत्र का है।

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उक्त थाना क्षेत्र के बड़ागांव चौबे का पूरा निवासी रामसूरत यादव का पुत्र रवि प्रताप यादव उर्फ बब्लू गत नौ अप्रैल 2008 को खेत से घर वापस लौट रहा था। रास्ते में गांव के घंटू उर्फ जितेंद्र पुत्र हंसराज उसे गेंद खरीदवाने की बात कहकर पहले रामबक्स सिंह की दुकान एवं फिर स्कूल के समीप दुकान पर ले गया। वहां गेंद न मिलने पर रवि व घंटू वापस लौटने लगे। इसी दौरान कार से पहुंचे तीन लोगों ने रवि को जबरन वाहन में बैठा लिया। अपहरणकर्ता रवि को लेकर मरहरा पहुंचे। जहां दो बदमाश वाहन से उतरकर शराब खरीदने चले गए। इस बीच मौका देख रवि कार से निकल पास स्थित दुकान पर पहुंच वहां बैठे लोगों को पूरे मामले से अवगत कराया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के गोरई निवासी जवाहर पुत्र ओरौनी एवं संसारपुर निवासी अरविंद पुत्र रेतू निषाद को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया था। जबकि गांव का रामनरेश पुत्र हंसराज भाग निकला था। मामले में पुलिस ने रामसूरत की तहरीर पर जितेंद्र उर्फ घंटू, जवाहर, अरविंद एवं रामनरेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था। इसके बाद आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय में मुकदमा पहुंचने पर जितेंद्र के अवयस्क पाए जाने पर उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई थी। न्यायालय में मुकदमें के सत्र परीक्षण के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष यादव ने गवाह परीक्षित कर जिरह की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों के बचाव में तर्क पेश किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को एवं गवाहों के बयानों को सुनने के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) रामकरन ने तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए अपहरण के आरोप में आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये एवं गैंगेस्टर एक्ट में चार-चार वर्ष का कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। इसके बाद तीनों आरोपियों को मंडल कारागार भेज दिया गया।


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