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बैंक प्रबंधक समेत पांच पर मुकदमा

अंबेडकरनगर : कूटरचित अभिलेखों के सहारे बैंक शाखा से तीन लाख रुपये ऋण लेने के मामले में पुलिस ने शाखा

By Edited By: Published: Wed, 29 Oct 2014 12:07 AM (IST)Updated: Wed, 29 Oct 2014 12:07 AM (IST)
बैंक प्रबंधक समेत पांच पर मुकदमा

अंबेडकरनगर : कूटरचित अभिलेखों के सहारे बैंक शाखा से तीन लाख रुपये ऋण लेने के मामले में पुलिस ने शाखा प्रबंधक, फील्ड आफीसर समेत पांच लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई पड़ोसी जिला आजमगढ़ की अतरौलिया थाने की पुलिस ने की है। मामले के तीन आरोपी अंबेडकरनगर जिले के निवासी हैं।

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जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव निवासी रघुराज मिश्र पुत्र स्व. ईश्वर दत्त मिश्र ने अतरौलिया थाने में दी गई तहरीर में बताया कि गांव के चंडी प्रसाद तिवारी ने स्वयं को सरस्वती देवी का वंशज दर्शाते हुए ट्रैक्टर की खरीद के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अतरौलिया शाखा में ऋण का आवेदन किया। आवेदन कर्ता में सरस्वती देवी के स्थान पर माया देवी का फोटो लगाया गया। ऋण के लिए चंडी प्रसाद एवं सहाबुद्दीनपुर निवासी रामबूझ तिवारी को जमानतदार के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऋण के लिए जिस खतौनी को पेश किया गया वह वर्ष 1980 में रघुराज के परिवारीजनों के नाम दर्ज थी। जिसका खारिज दाखिल का मामला लंबित चल रहा था। इसके बाद तत्कालीन बैंक प्रबंधक, फील्ड आफीसर, चंडी प्रसाद, माया देवी एवं रामबूझ ने साठ-गांठ कर तीन लाख रुपये का ऋण प्राप्त कर लिया, लेकिन उक्त धनराशि एवं ब्याज को जमा नहीं किया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच अतरौलिया पुलिस कर रही है।


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