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गबन के आरोपी बैंककर्मी की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गबन के आरोपी बैंक कर्मी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला

By Edited By: Published: Mon, 20 Oct 2014 11:43 PM (IST)Updated: Mon, 20 Oct 2014 11:43 PM (IST)
गबन के आरोपी बैंककर्मी की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गबन के आरोपी बैंक कर्मी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला आलापुर थाना क्षेत्र का है।

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गत 15 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक शाखा मालीपुर के प्रबंधक रामराज राम ने शाखा आलापुर में तैनात लेखाधिकारी रमाकांत एवं सहायक बिंद्रा प्रसाद के विरुद्ध आलापुर थाने में गबन का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि उक्त बैंक कर्मियों ने गत 24 सितंबर को बैंक से 40 लाख रुपये की निकासी एटीएम में डालने के लिए की थी। इसके बाद 18 फरवरी को बैंक अधिकारी शैलेश कुमार श्रीवास्तव, नीरज श्रीवास्तव एवं आरसी दुबे ने आलापुर शाखा के एटीएम का निरीक्षण किया तो 32 लाख 18 हजार 500 रुपये के गबन का पता चला। मामले में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने पर पुलिस ने आरोपी बिंद्रा प्रसाद का गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियुक्त की ओर से न्यायालय में पेश की गई जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने का तर्क पेश किया। इसका प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश राम त्रिपाठी ने विरोध किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने के उपरांत जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।


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