काम के एवज में मजदूरी अधिकार : सिविल जज
अंबेडकरनगर : काम के एवज में निर्धारित मजदूरी का भुगतान पाना सभी का अधिकार है। इसके लिए सभी को जागरूक
अंबेडकरनगर : काम के एवज में निर्धारित मजदूरी का भुगतान पाना सभी का अधिकार है। इसके लिए सभी को जागरूक होना भी नितांत जरूरी है।
उक्त बातें सिविल जज सीनियर डिवीजन महेश चंद्र वर्मा ने कहीं। वह मान्यवर कांशीराम इंजीनियरिंग कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मजदूरों के अधिकार विषयक विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर किसी भी हादसे के बाद प्राथमिक उपचार के लिए फार्स्ट एड बाक्स हो, ऐसा पूर्व में ही कार्यदायी संस्था सुनिश्चित कर लें। साथ ही मजदूरों की सुरक्षा के लिए हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट आदि की उपलब्धता की जांच लेबर इंस्पेक्टर द्वारा समय-समय पर की जानी चाहिए। सिविल जज ने कहा कि कार्यस्थल पर उपस्थिति रजिस्टर हो, जिस पर मजदूर रोजाना अपनी उपस्थिति दर्ज कर सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा में मजदूरी कर रहे मजदूर सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी ही लें। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तत्काल अधिकारियों से शिकायत करें। इस दौरान नायब तहसीलदार शिवमूर्ति सिंह, राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर आरके जैन, डिप्टी सीएमओ डॉ. सतीराम, जेई नवीन कुमार, श्यामबहादुर पाल, अधिवक्ता रामचंद्र वर्मा, पंकज नायब व मोहम्मद फिरोज आदि मौजूद थे।