हत्यारोपी मां-बाप को आजीवन कारावास
अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मासूम पुत्र एवं पुत्री की हत्या के आरोपी माता-पिता को आजीवन कारावास एवं 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। मामला अहिरौली थाना क्षेत्र का है।
उक्त थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी विनोद तिवारी पुत्र स्व. श्रीराम तिवारी की पुत्री पारुल (05) एवं पुच्चन उर्फ पुंजू (ढाई साल) की गत 28 जनवरी 2011 की रात संदिग्ध परिस्थितियों में उस समय मौत हो गई थी, जब दोनों बच्चे घर में माता-पिता के साथ सो रहे थे। मामले में भीटी थाना क्षेत्र के बथुआ निवासी मृतकों के नाना जयश्री दुबे ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए तहरीर पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने डीएम के आदेश पर शव को कब्र से बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया था। दोनों शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत का कारण सिर में आयीं चोटों से अधिक रक्तस्राव था। मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस ने दंपती के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय में मुकदमें के सत्र परीक्षण के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता ने 13 गवाह परीक्षित कराकर लंबी जिरह कर तर्क पेश किए। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी के बचाव में जिरह की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को, गवाहों के बयानों एवं साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने आरोपी दंपती की मासूम पुत्र-पत्री की हत्या में दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास एवं बारह-बारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।