प्रधान, पंचायत अधिकारी समेत छह पर दर्ज होगा मुकदमा
अंबेडकरनगर : मनरेगा योजना में फर्जी मस्टर रोल तैयार कर सरकारी धन के गबन के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी समेत छह लोगों के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। इस बाबत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है।
मामला सम्मनपुर थाना क्षेत्र का है। उक्त थाना क्षेत्र के कटघर मूसा गांव निवासी राधेश्याम यादव पुत्र स्व. सत्यनरायन यादव ने न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र में कहा है कि वर्ष 2011-12 में मनरेगा योजना के तहत खंड विकास अधिकारी की स्वीकृति पर पट्टी मुइयन सरहद से दिनेश चौबे के खेत तक मिट्टी पटाई का कार्य कराया गया था। उक्त कार्य में अन्य मजदूरों के साथ एक से 15 जुलाई 2011 तक मस्टर रोल में प्रेमा देवी पत्नी रामआसरे, महेंद्र पुत्र कुंजू, निन्हकू पुत्र विजई एवं रामप्रताप पुत्र सीताराम का नाम दर्ज है। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके बचत खाते में किया गया था। वहीं ग्राम पंचायत में राज्य वित्त व तेरहवां वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि के ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित धनराशि से हलनियां पुल से सुमेर के घर तक खड़ंजा उखाड़ने का कार्य पांच से नौ जुलाई तक कराया गया था। जिसमें उपरोक्त श्रमिकों का कार्य करना अंकित किया गया था। कार्य के सापेक्ष नकद मजदूरी का भुगतान ग्राम प्रधान उमेश विश्वकर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी बृजेश तिवारी द्वारा नकद किया गया था। दोनों ही कार्यो में उक्त मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कर सरकारी धन का गबन किया गया है। मामले की शिकायत राधेश्याम ने स्थानीय पुलिस से लेकर पुलिस अधीक्षक से की। कार्रवाई न होते देख प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल कर न्याय की गुहार की। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी समेत छह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश सम्मनपुर थानाध्यक्ष को दिया है।