सैफ की जमानत याचिका खारिज
अंबेडकरनगर : बहुचर्चित राममोहन उर्फ शीतल गुप्त हत्याकांड के सूत्रधार सैफ उर्फ अबूबकर पर दर्ज पुलिस बल पर प्राणघातक हमले के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला जलालपुर थाना क्षेत्र का है।
अलीगंज थाना क्षेत्र में हुए राममोहन हत्याकांड मामले में फरार चल रहे अबूबकर उर्फ सैफ को जलालपुर पुलिस ने गत फरवरी माह में वाजिदपुर गांव से गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ने सैफ के विरुद्ध पुलिस टीम पर प्राणघातक हमला, धोखाधड़ी एवं विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। फैजाबाद स्थित मंडल कारागार में निरुद्ध आरोपी सैफ की ओर से पेश की गई जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने का तर्क पेश किया। वहीं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध जताते हुए तर्क पेश किया। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।