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केशव मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद में मुकदमा

जासं, इलाहाबाद : इलाहाबाद में मतदान करने के दौरान पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा कर बूथ में जाने वाले भाज

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Feb 2017 08:06 PM (IST)Updated: Sat, 25 Feb 2017 08:06 PM (IST)
केशव मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद में मुकदमा
केशव मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद में मुकदमा

जासं, इलाहाबाद : इलाहाबाद में मतदान करने के दौरान पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा कर बूथ में जाने वाले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने उनके विरुद्ध सिविल लाइंस थाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 डी के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार की संस्तुति पर सेक्टर मजिस्ट्रेट पर भी निलंबन की कार्रवाई हो सकती है।

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केशव प्रसाद मौर्य ने 23 फरवरी को सिविल लाइंस के ज्वालादेवी इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 249 में मतदान किया था। जब वे बूथ के भीतर गए तो उनके जैकेट पर भाजपा के चुनाव निशान का प्लास्टिक सिंबल लगा हुआ था। मगर पीठासीन अधिकारी से लेकर किसी भी कार्मिक ने उसे उतरवाने का प्रयास भी नहीं किया। पहले तो निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले को नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह मामला मीडिया में छा गया तो 24 फरवरी की देर रात इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉ. सुनील कुमार सिंह की तहरीर पर रात 08.35 बजे मुकदमा दर्ज कराया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने इस मामले में देर से मुकदमा दर्ज कराने वाले सेक्टर मजिस्ट्रेट के खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्यवाही की संस्तुति कर दी है। इसके अलावा रिटर्निग अफसर से जवाब तलब किया है। हालांकि सेक्टर मजिस्ट्रेट ने अपनी तहरीर में स्पष्ट किया है कि उनके पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है, अधिकारियों के कहने पर उन्होंने सिविल लाइंस थाने में भाजपा सांसद केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर दी है।

इस मामले में केशव मौर्य ने कहा कि वे कानून का पूरा सम्मान करते हैं। भूलवश मतदान के दौरान उनके कपड़े पर पार्टी का चुनाव निशान लगा रह गया था। इसके लिए जो भी निर्धारित दंड होगा, उसे वे स्वीकार करेंगे।

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ढाई हजार जुर्माना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की जिस धारा 130 डी के तहत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। जिसमें अधिकतम दंड 2500 रुपये का जुर्माना ही है।


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