हाईकोर्ट का आदेश, नवंबर तक कराए जाएं स्थानीय निकायों के चुनाव
प्रदेश में निकाय चुनाव 14 नगर निगम, 202 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों में होने हैं।
इलाहाबाद (जेएनएन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से कहा है कि वे नवंबर तक स्थानीय निकायों का चुनाव सम्पन्न करा लें। बुधवार को चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने चुनाव की तारीखों के साथ समय सारिणी प्रस्तुत की।
इसमें सरकार ने कहा कि चुनाव कराने में देरी परिसीमन आदि को लेकर दाखिल आपत्तियों के कारण हुई है। महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी कर चुनाव आयोग को इसकी तारीखें भेज देगी।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अक्टूबर तक चुनाव की तैयारी कर ले। इसके बाद नवंबर में चुनाव आयोग निकाय चुनाव कराए। गौरतलब है कि, यूपी में शहरी इलाके में होने वाले निकाय चुनाव पहले जून में होने थे, लेकिन मतदाता सूची और परिसीमन तय न होने की वजह से चुनावों को टाल दिया गया।
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प्रदेश में निकाय चुनाव 14 नगर निगम, 202 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों में होने हैं। यूपी में कुल 654 नगर निकायों के 11,993 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं।
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