पीएम मोदी के चुनाव के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 30 सितंबर को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से सांसद चुने जाने के खिलाफ याचिका पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी। यह याचिका कांग्रेस के विधायक अजय राय ने दाखिल की है।
इलाहाबाद (जेएनएन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से सांसद चुने जाने के खिलाफ याचिका पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी। यह याचिका कांग्रेस के विधायक अजय राय ने दाखिल की है। इसमें वाराणसी लोकसभा चुनाव को रद करने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति वीके शुक्ल ने याची के अधिवक्ता उमेश नारायण शर्मा के खराब स्वास्थ्य के आधार पर सुनवाई स्थगित की है। मोदी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन भी मौजूद थे। उनकी तरफ से चुनाव याचिका की ग्राह्यता पर आपत्ति की गई है जिस पर दोनों पक्ष बहस करेंगे।
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पीएम मोदी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि याचिकाकर्ता अजय राज के आरोपों में गंभीर और सामग्रीजन्य तथ्य नहीं है, इसलिए यह चुनावी याचिका प्रारंभ में ही खारिज किये जाने लायक है। जैन ने दलील दी कि लोकसभा चुनाव वाराणसी से लड़ चुके कांग्रेस विधायक राय यह साबित करने में विफल रहे कि नरेंद्र मोदी के निर्वाचन में ऐसा कुछ था जिसने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया। इसी कारण से इस याचिका में दम ही नहीं है।
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चुनाव कानून पर कई ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए जैन ने दावा किया कि मोदी के खिलाफ लगाए गए आरोप नरेंद्र मोदी के वाराणसी से नामांकन भरे जाने से पहले के समय के हैं अतएव उनकी प्रासंगिकता नहीं है। हालांकि राय के वकील जितेंद्र कुमार ने अनुरोध किया कि मुख्य वकील उमेश नारायण शर्मा अस्वस्थ हैं एवं इलाज के लिए बाहर हैं लिहाजा उन्हें समय दिया जाए ताकि याचिकाकर्ता पक्ष प्रतिवादी की दलीलों पर अपना जवाब दे सके। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 30 सितंबर तय की है। राय ने आम चुनाव का नतीजा आने के शीघ्र बाद जून 2014 में चुनाव याचिका दाखिल की थी।