गोरखपुर मेडिकल कालेज में बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट में गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में बच्चों की मौत के मामले में जनहित याचिका पर मुख्य न्यायधीश डीबी भोसले के साथ न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की।
इलाहाबाद (जेएनएन)। गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में बच्चों की मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बेहद सख्त है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 29 अगस्त को जवाब देना होगा।
लोकेश खुराना व कई अन्य की जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में बच्चों की मौत के मामले में जनहित याचिका पर मुख्य न्यायधीश डीबी भोसले के साथ न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की।
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हाईकोर्ट ने गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कालेज में बच्चों की मौत पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चों की मौत किस कारण से हुई है।
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इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि प्रदेश सरकार ने इंसेफ्लाइटिस से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाए हैं। इस याचिका पर अगली सुनवाई अब 29 अगस्त को होगी।
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मासूमों की मौत मामले में मजिस्ट्रेटी जांच की रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई थी, जिसकी वजह से मासूमों की मौत हुई। इस रिपोर्ट में कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव मिश्र, ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट के हेड डॉ सतीश समेत आधा दर्जन लोगों को दोषी पाए गए थे।