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दो सौ से अधिक की बिक्री पर टैक्स इनवाइस अनिवार्य

जासं, इलाहाबाद : इंदिरा भवन स्थित वाणिज्यकर कार्यालय में जीएसटी संवाद के दूसरे दिन मंगलवार को दो सत्

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Jun 2017 01:00 AM (IST)Updated: Wed, 21 Jun 2017 01:00 AM (IST)
दो सौ से अधिक की बिक्री पर टैक्स इनवाइस अनिवार्य
दो सौ से अधिक की बिक्री पर टैक्स इनवाइस अनिवार्य

जासं, इलाहाबाद : इंदिरा भवन स्थित वाणिज्यकर कार्यालय में जीएसटी संवाद के दूसरे दिन मंगलवार को दो सत्रों में किराना, दवा और मशीनरी व्यापरियों को जीएसटी के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि रिटर्न कैसे फाइल करना है। आइटीसी का लाभ कैसे मिलेगा। व्यापारियों को जानकारी दी गई कि अगर वह 200 रुपये से अधिक की बिक्री करते हैं तो उन्हें टैक्स इनवाइस या बिल ऑफ सप्लाई देना अनिवार्य होगा। इससे कम की बिक्री पर यह अनिवार्य नहीं है। जो व्यापारी समाधान योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्हें कर मुक्त चीजों के लिए बिल ऑफ प्रभारी एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 केपी मिश्र का कहना है कि बुधवार को हार्डवेयर, रेस्टोरेंट, होटल, कैटरर्स, टेंट आदि को जागरूक किया जाएगा।

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