Move to Jagran APP

चार शर्तो के साथ रेलवे में अंतर जोन तबादले

जासं, इलाहाबाद : रेलवे विभाग में अंतर जोन तबादले पांच साल से पहले नहीं होगा। लेकिन निर्धारित चार शर्

By Edited By: Published: Sun, 19 Feb 2017 06:50 PM (IST)Updated: Sun, 19 Feb 2017 06:50 PM (IST)
चार शर्तो के साथ रेलवे में अंतर जोन तबादले
चार शर्तो के साथ रेलवे में अंतर जोन तबादले

जासं, इलाहाबाद : रेलवे विभाग में अंतर जोन तबादले पांच साल से पहले नहीं होगा। लेकिन निर्धारित चार शर्तो में से किसी एक शर्त को पूरा करने पर तबादला हो सकता है। रेलवे बोर्ड ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

loksabha election banner

31 अगस्त 2015 को रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया था कि अंतर जोन तबादले पांच साल के पहले नहीं हो सकते हैं। इससे पहले तक लोग भर्ती होने के कुछ माह बाद ही तबादले की जुगाड़ में लग जाते थे। ऐसे में दूर दराज के जोन में कर्मचारियों की कमी हो जाती थी। जबकि बड़े शहरों में कर्मचारियों की तादात अधिक हो जाती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए रेलवे विभाग ने भर्ती होने के पांच साल तक कर्मचारी के तबादले पर रोक लगा दी थी। आल इंडिया रेलवे फेडरेशन (एआइआरएफ) ने इस पर आपत्ति जताई। उनकी आपत्ति के बाद रेलवे बोर्ड ने तबादला नियम में कुछ ढील दी है। रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कार्मिक एमके मीणा ने जारी आदेश में कहा कि अब चार शर्तो पर तबादले हो सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत क्यूचुअल स्तर पर, पत्नी के नौकरी स्थल पर, बच्चा विकलांग होने और कर्मचारी के विकलांग होने की स्थिति में तबादले हो सकेंगे। इन शर्तो को पूरा न करने वालों के तबादले पांच साल के बाद ही हो सकेंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.