कोर्ट ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत की जानकारी मांगी
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के कई जिलों में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगो
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के कई जिलों में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए उठाए गए कदमों की जिलाधिकारियों से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई एक सितम्बर का होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन तथा न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने देवकांत वर्मा की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश के करीब आठ जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को जरूरी सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है। लोग भूख-प्यास से बेहाल हैं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद व्याप्त गंदगी की सफाई न होने तथा बीमार लोगों को दवा की व्यवस्था न होने से स्थिति बदतर हो रही है। याचिका में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक उपाय किए जाने की मांग की गई है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से उठाए गए सहायता कदमों की जानकारी मांगी है।
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