दूसरे को दी अपनी बाइक तो लगेगा जुर्माना
जासं, इलाहाबाद : यदि बाइक, कार अथवा किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन आपके नाम है और उसे चलाने के लिए किसी दू
जासं, इलाहाबाद : यदि बाइक, कार अथवा किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन आपके नाम है और उसे चलाने के लिए किसी दूसरे शख्स को दिया तो एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट न लगाने पर पहली बार 100 रुपये और दूसरी बार 300 रुपये का जुर्माना लगेगा। विशेष परिस्थिति में यह जुर्माना 600 रुपये हो जाएगा। ऐसा नया नियम आया है।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने में बदलाव किया गया है। इसको लेकर अब ट्रैफिक पुलिस एक सितंबर से विशेष अभियान चलाएगी। ताकि लोग नियमों का पालन करें और भारी जुर्माना अदा करने से भी बच सकें। एसपी ट्रैफिक निहारिका शर्मा ने बताया कि एक सितम्बर को पूरे जिले में एक साथ मुहिम चलाई जाएगी। अभियान के दौरान ही लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा और उन्हें जुर्माना राशि की राशि के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही दुर्घटनाओं से बचने के उपाय भी बताए जाएंगे।
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किस गलती पर कितना जुर्माना
वाहन चलाते मोबाइल का प्रयोग करना, बिना हेलमेट बाइक चलाना, यातायात सिग्नल का उल्लंघन करने, बाइक पर तीन सवारी करना, गलत पार्किंग, सीट बेल्ट न बांधना, बिना नंबर प्लेट व कलात्मक नंबर प्लेट लगाने पर पहली बार में 100 रुपये और दूसरी बार में 300 रुपये जुर्माना लगेगा। इसी तरह बार-बार समझाने के बाद भी नियम न मानने पर 500 रुपये, अपना वाहन किसी और चलाने के लिए देने पर एक हजार, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। गति सीमा से अधिक चलाने पर पहली बार में 400 और दूसरी बार में एक हजार, खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार दूसरी बार में दो हजार रुपये और इतना ही जुर्माना ध्वनि प्रदूषण पर लगेगा। वहीं सर्वाधिक जुर्माना वाहन का गलत रजिस्ट्रेशन होने पर पहली बार में पांच हजार और दूसरी बार में 10 हजार और बिना बीमा के वाहन चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा।