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जमानत अर्जी खारिज, नैनी जेल में ही रहेंगे करवरिया

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड के आरोपी बसपा के पूर्व सांसद कपिलमुनि क

By Edited By: Published: Sat, 02 May 2015 12:58 AM (IST)Updated: Sat, 02 May 2015 12:58 AM (IST)
जमानत अर्जी खारिज, नैनी जेल में ही रहेंगे करवरिया

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड के आरोपी बसपा के पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। गुरुवार को सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को अपर जिला जज प्रथम भोपाल सिंह ने जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए छह पृष्ठ का निर्णय सुनाया तो कयासों का दौर खत्म हो गया। फिलहाल अब किसी कोर्ट से राहत न मिलने तक पूर्व सांसद कपिलमुनि को नैनी जेल में ही रहना पड़ेगा।

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इसी मामले में कपिलमुनि के भाई भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया डेढ़ साल से नैनी जेल में बंद हैं। कपिलमुनि करवरिया की जमानत अर्जी को लेकर कोर्ट से आने वाले फैसले पर शुक्रवार सुबह से ही कयासबाजी होती रही। कुछ लोग जमानत मिलने की बात कह रहे थे तो कुछ नामंजूर होने की बात। बहरहाल कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि मामला गंभीर प्रकृति का है, साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जमानत के लिए आधार पर्याप्त नहीं है, लिहाज जमानत अर्जी खारिज की जाती है। बता दें कि जवाहर पंडित हत्याकांड के मामले में कपिलमुनि, उनके भाई सूरजभान और चचेरे भाई रामचंद्र उर्फ कल्लू ने कोर्ट में आत्मसर्मपण किया था। अभी तक सूरजभान और कल्लू की ओर से सेशन कोर्ट में कोई जमानत अर्जी पेश नहीं की गई है।

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नंदी के मामले में गवाह नहीं पेश कर पा रही पुलिस

इलाहाबाद : पूर्व मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद कोतवाली पुलिस दो गवाहों को पेश नहीं कर पा रही है। पुलिस की इस लापरवाही पर कोर्ट ने जब एसएसपी को जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को कहा तो शुक्रवार दोपहर इंस्पेक्टर कोतवाली पीके राय और उप निरीक्षक राधेश्याम वर्मा अदालत में हाजिर हुए। यहां उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य में व्यस्त थे, इस कारण गवाहों को पेश नहीं कर सके। उन्हें एक मौका और दिया जाए।

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पत्‍‌नी के हत्यारोपी को उम्रकैद

पत्‍‌नी के हत्यारोपी पति राधेश्याम निवासी मांडा को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह आदेश अपर जिला जज रामकुशल ने दिया है। मांडा निवासी राधेश्याम ने तीन साल पहले घरेलू विवाद में अपनी पत्‍‌नी रीता कुमारी को बुरी तरह पीटा था। गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण उसकी मौत हो गई थी। जिस पर मायके वालों ने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता ने गवाहों को पेश कर आरोप साबित किया।


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