कपिलमुनि की जमानत अर्जी पर फैसला आज
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड के आरोपी बसपा के पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरि
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड के आरोपी बसपा के पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया की जमानत अर्जी पर गुरुवार को कोर्ट में जोरदार बहस हुई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया। कपिलमुनि की जमानत पर कोर्ट शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाएगी।
डेढ़ दशक पहले शहर के सिविल लाइंस इलाके में विधायक जवाहर पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया पिछले डेढ़ साल से नैनी जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट से गिरफ्तारी का न करने का आदेश निरस्त होने के बाद सीबीसीआइडी के उप निरीक्षक ने निचली अदालत में अर्जी दाखिल की थी। जिला अदालत के आदेश पर मामले में अन्य आरोपियों कपिलमुनि करवरिया उनके भाई सूरजभान और चचेरे भाई रामचंद्र उर्फ कल्लू कोर्ट में हाजिर हुए। जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। जिला अदालत ने बुधवार को सूरजभान और उनके चचेरे भाई कल्लू की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जबकि कपिलमुनि की अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अपर जिला जज (प्रथम) भोपाल सिंह की कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील उपस्थित हुए। अभियोजन पक्ष में सीबीसीआइडी के विशेष अधिवक्ता रणेन्द्र प्रताप सिंह व वादी मुकदमा के वकील धारा सिंह ने अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर तारा चंद्र गुप्ता, शीतला प्रसाद मिश्रा ने अपने तर्क रखे। करीब दो घंटे तक चली जोरदार बहस के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया। फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा।