जोनल अफसर पर एफआइआर का आदेश
जासं, इलाहाबाद : नगर निगम के जोनल अफसर मुन्नालाल के खिलाफ जिला अदालत ने एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिय
जासं, इलाहाबाद : नगर निगम के जोनल अफसर मुन्नालाल के खिलाफ जिला अदालत ने एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मुन्नालाल पर एक निजी कंपनी के प्रबंधक से सुविधा शुल्क मांगने का आरोप है। याची की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मो. रिजवान अहमद ने थानाध्यक्ष सिविल लाइंस को रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच करने का आदेश दिया है।
जार्जटाउन में रहने वाले जय प्रकाश पांडेय सिविल लाइंस के ताशकंद मार्ग पर कोचिंग चलाते हैं। जिसका बोर्ड लगवाने के लिए उन्होंने नगर निगम में 32 हजार रुपये जमा किया। आरोप है कि बोर्ड लगने के बाद जोनल अफसर मुन्नालाल ने जय प्रकाश से 20 हजार रुपये बतौर सुविधा शुल्क की मांग की। जब सुविधा शुल्क नहीं दिया तो बोर्ड तुड़वा दिया गया। इस पर उन्होंने कोर्ट में मुन्नालाल के खिलाफ अर्जी दाखिल की। इससे पहले भी इस जोनल अफसर के विरुद्ध एक और मुकदमा कोर्ट में चल रहा है जिसमें मुन्ना लाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है।
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थानाध्यक्ष सरायअकिल तलब
इलाहाबाद : कोर्ट के आदेश की नाफरमानी पर जिला अदालत ने कौशाम्बी जिले के सरायअकिल थानाध्यक्ष को तलब किया है। कोर्ट में हत्या के मामले में सरकार बनाम राजनारायण का मुकदमा 1988 से चल रहा है। जिसमें नवम्बर 2013 से कोई गवाह पेश नहीं हुआ है। इसको लेकर कोर्ट पहले भी कई बार निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन गवाह पेश नहीं हो रहे हैं। पुलिस की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने सरायअकिल थानाध्यक्ष को तलब कर जवाब पेश करने को कहा है।