दहेज लोभी सास, ससुर और पति को कैद
जासं, इलाहाबाद : जिला अदालत ने दहेज लोभी पति, सास और ससुर को कैद और जुर्माने से दंडित किया है। अपर म
जासं, इलाहाबाद : जिला अदालत ने दहेज लोभी पति, सास और ससुर को कैद और जुर्माने से दंडित किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमेन्द्र सिंह ने दहेज मांगने और उत्पीड़न करने के मामले में उक्त सजा सुनाई।
शिवकुटी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की शादी सात साल पहले जार्जटाउन निवासी राजीव अग्रवाल के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज में कार न मिलने के कारण विवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा। कुछ दिनों बाद उसको मायके भेज दिया गया। ससुरालियों के इस व्यवहार से खफा पीड़िता ने शिवकुटी थाने में पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए जज ने ससुर रामअवतार को तीन साल की कैद व एक लाख रुपये का जुर्माना, सास सरला को तीन वर्ष की कैद और तीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जबकि पति राजीव को दो साल की कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना ठोंका।