सास की कातिल बहू को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : दिन दहाड़े सास की हत्या करने वाली बहू सुप्रिया केसरवानी को जिला अदालत ने
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : दिन दहाड़े सास की हत्या करने वाली बहू सुप्रिया केसरवानी को जिला अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुना दी। विशेष न्यायधीश विकार अहमद अंसारी ने खचाखच भरी कोर्ट में सजा सुनाई तो लोग दंग रह गए। कोर्ट ने कातिल पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका।
घटना सात मई 2012 की है। जार्जटाउन थानाक्षेत्र के टैगोर टाउन मुहल्ले में रहने वाली शोभा देवी की दिन दहाड़े कर दी गई थी। मामले में बहू ने ही पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन जांच में वह खुद फंस गई। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो साल बाद अपना फैसला सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम अभिलाष सिंह ने गवाह ससुर मदन लाल, पति विकास केसरवानी व आदर्श कुमार, आकाश, स्मिता, डॉ. संतोष समेत कई गवाह पेशकर आरोप को साबित किया।