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पेंशनरों व आश्रितों को 212 फीसद डीआर

जासं,इलाहाबाद: दीपावली पर्व के ऐन मौके पर केंद्र सरकार ने औद्योगिक इकाइयों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचा

By Edited By: Published: Thu, 23 Oct 2014 01:26 AM (IST)Updated: Thu, 23 Oct 2014 01:26 AM (IST)
पेंशनरों व आश्रितों को 212 फीसद डीआर

जासं,इलाहाबाद: दीपावली पर्व के ऐन मौके पर केंद्र सरकार ने औद्योगिक इकाइयों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को त्योहार का तोहफा दिया है। सरकार ने पेंशनरों के महंगाई राहत (डीआर) में आठ फीसद की बढ़ोत्तरी की है। इस तरह डीआर 212 प्रतिशत हो गया है। इस संबंध में पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग ने 20 अक्टूबर को आदेश भी जारी कर दिया है।

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केंद्र सरकार में अवर सचिव चरनजीत तनेजा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कंटीब्यूटरी प्रॉविडेंट फंड (सीपीएफ) के उन लाभार्थियों का डीआर एक जुलाई 2014 से 212 प्रतिशत हो गया है, जो 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें अतिरिक्त धनराशि (एक्सग्रेसिया) छह सौ रुपये मिल रहा है। यह लाभ समूह ए, बी, सी और डी के उन पेंशनरों को भी मिलेगा, जिनकी एक्सग्रेसिया 16 दिसंबर 1997 को रिवाइज हो गयी थी

और जो क्रमश: तीन हजार, एक हजार, 750 एवं 650 रुपये पा रहे हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे सीपीएफ

लाभार्थियों की विधवाओं और बच्चों को भी 212 फीसद डीआर मिलेगा, जो एक नवंबर 1998 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और एक्सग्रेसिया 605 एवं 645 रुपये पा रहे हैं। बता दें कि पूर्व में इन्हें 204 प्रतिशत डीआर मिल रहा था। सिविल एकाउंट्स ब्रदरहुड एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी का कहना है कि सीपीएफ लाभार्थियों में ऐसे पेंशनर शामिल होते हैं, जिनके विभागों में पेंशन नहीं मिलती है। सीपीएफ के रूप में एक्सग्रेसिया मिलती है।


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