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यूपीपीएससी बताए, कैसे हो दोषरहित परीक्षा

By Edited By: Published: Tue, 19 Aug 2014 07:23 PM (IST)Updated: Tue, 19 Aug 2014 07:23 PM (IST)
यूपीपीएससी बताए, कैसे हो दोषरहित परीक्षा

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछा है कि दोषरहित परीक्षा कैसे हो, वह खुद बताए। कोर्ट ने समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी पदों की भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों को लेकर दाखिल याचिका पर लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से यह सवाल किया है। कोर्ट ने आयोग को दोष रहित परीक्षा के फार्मूले के साथ अध्यक्ष, सचिव व परीक्षा नियंत्रक को 20 अगस्त को हाजिर रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश पर सचिव व परीक्षा नियंत्रक कोर्ट में सोमवार को भी हाजिर रहे। व्यक्तिगत कारणों से अध्यक्ष नहीं आ सके।

राजेन्द्र कुमार चौबे की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश तिवारी तथा न्यायमूर्ति एआर मसूदी की खण्डपीठ कर रही है। याची का कहना है कि प्रारम्भिक परीक्षा के बाद आयोग ने कट ऑफ मेरिट की। कट ऑफ मार्क 148 है। याची को 147 अंक मिले हैं। कई प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। याची का कहना है कि उसने 149 सवाल सही किए हैं। उसके दो अंक काट लिए गए। कोर्ट ने याची को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए अध्यक्ष व सचिव को तलब किया था। कोर्ट ने जानना चाहा कि चयन की नियत प्रक्रिया क्यों नहीं है और की-आंसर की जांच विशेषज्ञों द्वारा किए जाने के बावजूद उत्तर गलत क्यों हो जाते हैं। दोष रहित फार्मूला नहीं तैयार किया जा सकता। कोर्ट ने अधिकारियों को दोषरहित फार्मूले के साथ कल कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है।

आयोग ने 5 अगस्त को कट ऑफ मेरिट घोषित की और मुख्य परीक्षा में आवेदन की तिथि 14 अगस्त नियत की गई थी। याची अधिवक्ता अनिल तिवारी का कहना था कि आयोग जानबूझकर नियमबद्ध तरीके से काम नहीं करता। आयोग की तरफ से अधिवक्ता जीके सिंह ने पक्ष रखा। याचिका की सुनवाई आज भी होगी।


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