अपहरण और हत्या में तीन को उम्र कैद
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : जिला अदालत ने अपहरण और हत्या के मामले में तीन युवकों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बुधवार को अपर जिला जज अमित पाल सिंह ने मामले में सुनवाई करते हुए धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवां इलाके में रहने वाले आनंद पासी, कसरथ उर्फ दशरथ और राजेश उर्फ जंगली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले के अनुसार इन तीनों शातिर अपराधियों ने स्मिथ रोड निवासी मनकामेश्वरपुरी के बेटे ज्ञानेश्वर का 23 फरवरी 2008 की सुबह नौ बजे अपहरण कर लिया। परिजनों ने सिविल लाइंस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने नेहरूपार्क के पास से ज्ञानेश्वर गोस्वामी की खोपड़ी बरामद की। उसके बाद पुलिस ने खोपड़ी का डीएनए टेस्ट कराकर हत्या का रहस्य उजागर किया। दोनों पक्षों की बहस एवं तर्क सुनने के बाद अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
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चेक बाउंस होने पर कैद
इलाहाबाद : चेक के बाउंस होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरजीत ने मोहम्मद अयूब के बेटे मो. मुस्तफा को छह महीने की कैद की सजा सुनाई। अभियुक्त ने अपना मकान बेचने के लिए सौदा नसीम से करने के बाद मुकर गया। पैसा वापसी के लिए चेक दिया जिसे बैंक ने वापस कर दिया। इसी तरह किराएदार को गाली देकर मारने-पीटने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमेन्द्र कुमार ने अभियुक्त मकान मालिक सतीश ग्रोवर को छह महीने कैद व पांच सौ रुपये जुर्माना से दंडित किया।
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एएसपी कौशाम्बी को वारंट
इलाहाबाद : रामजन्म भूमि विस्फोट कांड में गवाह एएसपी कौशाम्बी को कोर्ट ने वारंट जारी किया है। बुधवार को नैनी जेल में सुनवाई विशेष न्यायाधीश विकार अहमद अंसारी के समक्ष शुरू की गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र ने कोर्ट को बताया कि गवाह एएसपी कौशाम्बी हैं, लेकिन वे मौजूद नहीं है। इस पर कोर्ट ने गवाह की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई तिथि 29 अप्रैल मुकर्रर की।