अधूरे संपर्क मार्ग को पूरा करने का एसडीएम को निर्देश
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम सोरांव को ग्राम बरई हरख में बने अधूरे संपर्क मार्ग को शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि एसडीएम मार्ग निर्माण में आने वाले अवरोध की जांच करें और अधूरे मार्ग का निर्माण पूरा कराएं। लोगों की सुविधा के लिए ग्राम सभा निधि से मार्ग बनाया जाना चाहिए।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खण्डपीठ ने राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता राजीव शुक्ला का कहना था कि होलागढ़ ब्लाक की ग्रामसभा बरई हरख में गाटा सं. 1112 से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग की मंजूरी दी गई और फण्ड भी अवमुक्त कर दिया गया। मार्ग आधा बन चुका है। 150 मीटर बाकी है। ईट व मिट्टी गिराई जा चुकी है। कुछ असामाजिक तत्व मार्ग पर अतिक्रमण कर लिए हैं जिससे निर्माण अधूरा पड़ा है। एडीओ ने निर्माण के पक्ष में रिपोर्ट भी दी है। सुनवाई न होने पर यह जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस पर कोर्ट ने एसडीएम को अधूरे मार्ग को पूरा करने का आदेश दिया।