भारी पड़ा जवाबी हलफनामा दाखिल न करना
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी की है। इनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही चलाने के लिए प्रकरण अवमानना मामलों की सुनवाई कर रही न्यायपीठ को भेज दिया है। अवमानना मामले में अगली तिथि 9 मई नियत की गई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू ने जनता लघु माध्यमिक विद्यालय की प्रबंध समिति की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने 24 जनवरी 11 को राज्य सरकार से याचिका पर जवाबी हलफनामा मांगा था। हलफनामा याची की याचिका संशोधन अर्जी पर दाखिल किया जाना था। इस अर्जी से सचिव बेसिक शिक्षा के आदेश को चुनौती दी गई है। दो साल बीत जाने पर भी जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। याची ने 23 फरवरी 11 को पूरक हलफनामा भी दाखिल किया है। कोर्ट ने 28 मार्च 14 के आदेश से जवाबी हलफनामा दाखिल करने अन्यथा सचिव के हाजिर होने का आदेश दिया और सुनवाई की तिथि 15 अप्रैल नियत की थी। इस तिथि को भी हलफनामा दाखिल नहीं हुआ और न ही सचिव हाजिर हुए। सरकारी वकील ने बताया कि कोर्ट के आदेश की जानकारी सचिव बेसिक शिक्षा को फैक्स द्वारा भेजी गई है। इसे कोर्ट ने आदेश की अवहेलना माना और नोटिस जारी करते हुए सचिव के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करने का आदेश दिया है। याची अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि अधिकारी कोर्ट की परवाह नहीं कर रहे। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी।