बैज-टोपी पहनकर नहीं जा पाएंगे बूथ तक
By Edited By: Published: Wed, 16 Apr 2014 08:56 PM (IST)Updated: Wed, 16 Apr 2014 08:56 PM (IST)
इलाहाबाद : कोई व्यक्ति किसी पार्टी का बैज या टोपी लगाकर मतदान बूथ तक नहीं जा पाएगा। यदि किसी ने यह हिमाकत की, तो उसके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई होगी।
यूं तो चुनाव आयोग ने कई नए नियम बनाए हैं साथ ही पुराने नियमों का कड़ाई से पालन कराने को कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने एक और निर्देश जारी किया है। इस निर्देश से स्पष्ट है कि कोई भी मतदाता या पार्टी कार्यकर्ता बैज और टोपी पहनकर मतदान केंद्र तक नहीं जा पाएगा। उधर, प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के तहत अब तक कुल 16222 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए गए हैं। वहीं अब तक चुनाव आचार संहिता के मामले में कुल 21 एफआइआर दर्ज हुई है।
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