पीसीएस परीक्षा 2011 की सीबीआइ जांच को याचिका
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2011 के चयन परिणाम में व्यापक गड़बड़ी की सीबीआइ से जांच कराने की मांग में दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार व लोक सेवा आयोग से दो सप्ताह में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तिथि 12 मई नियत की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश कुमार तथा न्यायमूर्ति शशिकांत की खंडपीठ ने प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के सचिव सुधीर सिंह एवं पूर्ति माथुर की याचिका पर दिया है। याचिका में उप्र लोक सेवा आयोग पर जाति विशेष के अभ्यर्थियों को परीक्षा एवं साक्षात्कार में अधिक अंक देने का आरोप लगाया गया है साथ ही चयन सूची में जाति विशेष के लोगों को वरीयता दी गयी है। याचिका में आयोग के अधिकारियों पर निष्पक्ष कार्य न कर पक्षपातपूर्ण व भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए आयोग की कार्यप्रणाली को दूषित करने का भी आरोप है। आयोग पर अपने उद्देश्य के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की गई है।