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भट्ठा संचालक के खिलाफ कार्रवाई तय

अलीगढ़ : चंडौस के ओम ब्रिक फील्ड उर्फ गणेश ईंट भट्ठा के संचालकों पर मजदूरी नहीं चुकाने संबंधी आरोपों

By Edited By: Published: Fri, 22 May 2015 02:27 AM (IST)Updated: Fri, 22 May 2015 02:27 AM (IST)
भट्ठा संचालक के खिलाफ कार्रवाई तय

अलीगढ़ : चंडौस के ओम ब्रिक फील्ड उर्फ गणेश ईंट भट्ठा के संचालकों पर मजदूरी नहीं चुकाने संबंधी आरोपों की पुष्टि हो गई है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी और चंडौस पुलिस की टीम ने गुरुवार को दोनों पक्षों के बयान के बाद यही निष्कर्ष निकाला है। मजदूरी का हिसाब नहीं करने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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अतरौली इलाके के साधु पुत्र ओमप्रकाश व उसकी मां भगवान देवी ने आरोप लगाया था कि ओम ब्रिक फील्ड के संचालकों ने ईंट की पथाई और ढुलाई तो कराई, मजदूरी नहीं दी। पैसे मांगने पर उनका एक घोड़ा, एक घोड़ी व खच्चर छीन लिया। कई बार शिकायत करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। खबर छपी तो इसका संज्ञान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय चौधरी ने लिया और श्रम विभाग व पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।

गुरुवार को श्रम प्रवर्तन अधिकारी आरएल पटेल ने चंडौस पुलिस के साथ भट्ठे पर पहुंचकर जांच की। भट्ठा संचालक दिनेश शर्मा, मनोज शर्मा आदि के सामने पीडि़त साधु व उसकी मां भगवान देवी के बयान लिए गए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि पीड़ित ने कहा है कि ठेकेदार के जरिये पिछले साल सितंबर में भंट्ठे पर आए थे। मार्च तक काम भी किया, लेकिन मजदूरी का कोई हिसाब नहीं हुआ। पैसे मांगे तो घोड़े भी छीन लिए। भट्ठा संचालकों ने इन आरोपों का सिरे से खंडन किया। यह पुष्टि जरूर हो गई कि मजदूरी का हिसाब नहीं हुआ। श्री पटेल ने बताया कि मजदूरी नहीं देना श्रम कानून का उल्लंघन है। जो सामान छीना गया है, उसकी बरामदगी के लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखाने को कहा गया है।

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इनसर्ट

बैंक मैनेजर को कानूनी नोटिस

अलीगढ़ : ज्ञान सरोवर निवासी व्यापारी संदीप कुमार अग्रवाल ने पंजाब नेशनल बैंक की देहलीगेट स्थित मुख्य शाखा के प्रबंधक भूपेंद्र कुमार डांगर को कानूनी नोटिस भेजा है। अधिवक्ता सुधाकर कुलश्रेष्ठ ने पीड़ित की ओ से भेजे नोटिस में आरोप लगाया है कि चार अप्रैल को वैट टैक्स का चालान जमा करने गए थे। उन्हें रसीद बाद में लेने को कहा दिया, लेकिन चक्कर काटने पर भी मिली नहीं। सात अप्रैल को उनसे ही बैंक अफसर कथित रूप से भड़क गए। इसके लिए 15 दिन में क्षमा न मांगने पर अदालत की शरण जाने की चेतावनी दी गई है।

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