सगे भाइयों को मिली मारपीट की सजा
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : अकराबाद में आठ साल पुराने मारपीट के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को दो वर्ष की सजा सुनाई है। मारपीट के मूल में खेत कब्जाने का विवाद था। कोर्ट ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।
अकराबाद क्षेत्र के गांव जिरौली हीरासिंह निवासी संतोष कुमार के अधिवक्ता संजीव कुमार शर्मा के मुताबिक घटना 7 मई 06 की शाम पांच बजे की है। संतोष के नाम बैनामाशुदा खेत है, जिस पर महावीर और उसका भाई पप्पू कब्जा करना चाह रहे थे। घटना वाले दिन दोनों भाई कब्जा करने की नीयत से खेत पर पहुंच गए। खबर मिलने पर संतोष अपने भाई अनिल के साथ खेत पर आ गया। आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। इस संबंध में थाना अकराबाद में महावीर, पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। तभी से ये मामला एसीजेएम- 7 कु. अफसा की अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्तों को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा व चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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सेल्समैन को सालभर का कारावास
अलीगढ़ : हार्डवेयर फर्म के सेल्समैन को धोखाधड़ी करने की सजा मिली है। मामला 2008 का है। भारतीय लघु उद्योग फर्म के मालिक प्रदीप कुमार ने सेल्समैन श्यामबाबू निवासी गांधीनगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। श्यामबाबू राजस्थान की पार्टी से आर्डर बुक करता था, पेमेंट भी लेकर आता था। आरोप था बीकानेर आदि जगह से वो 1,73,398 रुपये का पेमेंट लेकर आया लेकिन फर्म में जमा नहीं कराया। फर्म मालिक ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस मामले में एसीजेएम- 4 संजय चौधरी ने श्यामबाबू को दोषी मानते हुए एक साल का कारावास व एक हजार जुर्माना लगाया है। साथ ही 50,000 रुपये प्रतिकर के रूप में वादी को एक माह के अंदर देने के आदेश दिए हैं।