ट्रेडर्स को भी रखना होगा स्टॉक रजिस्टर
आगरा: जीएसटी पर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) और वाणिज्य कर विभाग द्वारा क
आगरा: जीएसटी पर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) और वाणिज्य कर विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इसमें पंजीकृत नए व्यापारियों की फर्मो का 50 फीसद कर निर्धारण राज्य सरकार बाकी केंद्र द्वारा किया जाएगा। निर्माणकर्ताओं की तरह ही ट्रेडर्स को भी स्टॉक रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा ताकि जीएसटी सुचारू रूप से भरा जा सके, लेकिन वह रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से रख सकता है। अगर एक पैकेट में अलग-अलग जीएसटी रेट के आइटम एक साथ बेचे जा रहे हैं तो सबसे अधिक जीएसटी रेट के हिसाब से लगेगा। अचल सम्पत्ति को बनाने पर आइटीसी नहीं लगेगी। स्टेशनरी, मरम्मत जैसे छोटे खर्चो पर आइटीसी मिलेगी अगर पंजीकृत व्यापारियों से सप्लाई ली गई हो।
सीए का इस विभाग से ज्यादा सामना होगा। शहर में छोटे व मझले व्यापारी ज्यादा हैं, जिनका व्यवसाय डेढ़ करोड़ से कम का है तो सीए उनके खातों के साथ-साथ जीएसटी कर निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 पीके सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर सीपी मिश्रा, मिथिलेश शर्मा, शलभ शर्मा, डिप्टी कमिश्नर प्रकाश यादव, अजय सोहाने, कौशलेंद्र राय, पुनीत अग्निहोत्री, आइसीएआइ के अध्यक्ष रोहित दुआ, उपाध्यक्ष मोहनलाल कुकरेजा, सचिव सुदीप कुमार जैन, सीए आलोक फरसैया, सीए आलोक अग्रवाल, सीए गौरव बंसल, सीए प्रेम गुल आदि मौजूद रहे।