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जगन्नाथ पुरी मंदिर के पास प्रदूषण पर मंत्री के खिलाफ वारंट

ओड़िशा के जगन्नाथ पुरी मंदिर के पास पर्यावरणीय प्रदूषण होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ओड़िशा के पर्यावरण मंत्री व एएसआइ मुखिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की पीठ ने मंगलवार को ओड़िशा सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के मुख्य सचिव के खिलाफ भी जमानती

By Edited By: Published: Wed, 24 Jul 2013 11:05 AM (IST)Updated: Wed, 24 Jul 2013 11:06 AM (IST)
जगन्नाथ पुरी मंदिर के पास प्रदूषण पर मंत्री के खिलाफ वारंट

नई दिल्ली। ओड़िशा के जगन्नाथ पुरी मंदिर के पास पर्यावरणीय प्रदूषण होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ओड़िशा के पर्यावरण मंत्री व एएसआइ मुखिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की पीठ ने मंगलवार को ओड़िशा सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के मुख्य सचिव के खिलाफ भी जमानती वारंट जारी किया।

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पीठ ने कहा कि तीनों जिम्मेदारों को पूर्व में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इनमें से कोई भी जवाबदेही के लिए उपस्थित नहीं हुआ। पीठ ने यह आदेश पर्यावरण सेवी सुभाष दत्ता की अपील पर जारी किया है। अपील में कहा गया था कि मंदिर के पास श्रद्धालुओं के लिए भोजन पकाया जाता है। जिसमें इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी के धुएं से मंदिर व आसपास का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।

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